स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण
व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम-जी] ने जमीनी स्तर पर एक जन आंदोलन पैदा करके असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को सक्षम किया। परिणामस्वरूप, ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2014 में 39 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 100 प्रतिशत हो गई और 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 10.28 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। 2 अक्टूबर 2019 तक, भारत भर के सभी जिलों ने खुद को ओडीएफ घोषित कर दिया था। भारत सरकार ने फरवरी 2020 में, ओडीएफ स्थिति और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1,40,881 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एसबीएमजी के चरण- II को मंजूरी दी। एसबीएमजी चरण II को वित्तपोषण के विभिन्न कार्यक्षेत्रों और केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बीच अभिसरण का एक नया मॉडल बनाने की योजना है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से बजटीय आवंटन और संबंधित राज्य के हिस्से के अलावा, शेष धनराशि 15वें वित्त आयोग के अनुदानों से ग्रामीण स्थानीय निकायों, एमजीएनआरईजीएस, सीएसआर निधियों और राजस्व सृजन मॉडल आदि से जुटाई जाएगी, खासकर एसएलडब्ल्यूएम के लिए। एसबीएमजी चरण-II को 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में लागू किया जाएगा। एसबीएम (जी) चरण II का मुख्य उद्देश्य गांवों की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना है, जिससे गांव ओडीएफ प्लस बन सकें।
- ODF स्थिरता
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- तरल अपशिष्ट प्रबंधन
- दृश्य स्वच्छता
एसबीएम (जी) चरण-II के घटक:
व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण
जिले द्वारा अनुमोदित नए घरेलू/छूटे हुए घरेलू के रूप में पहचाने गए घरों को ग्राम पंचायत द्वारा उनके व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। सभी बीपीएल परिवार और पहचाने गए एपीएल परिवार (एससी/एसटी परिवार, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति वाले परिवार, वासभूमि वाले भूमिहीन मजदूर, छोटे और सीमांत किसान और महिला प्रधान परिवार) स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए हाथ धोने और सफाई के लिए जल भंडारण सुविधा सहित IHHL की एक इकाई के निर्माण के लिए 12,000 रुपये तक के प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे। प्रोत्साहन का उद्देश्य शौचालय की पूरी लागत प्रदान करना नहीं है, बल्कि लोगों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है ताकि वे स्वयं शौचालय का निर्माण कर सकें। ऐसे परिवारों की पहचान ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की बैठक में की जानी चाहिए और ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए। इसके बाद ऐसे नए परिवारों का विवरण इस संबंध में भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार आधार सीडिंग के साथ डीडीडब्ल्यूएस के एसबीएमजी आईएमआईएस में दर्ज किया जाएगा। सभी बीपीएल और एपीएल परिवारों को प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करके अपने शौचालयों का निर्माण स्वयं करने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि स्थिरता के लिए मानक डिजाइन विनिर्देशों के अनुसार सुरक्षित तकनीक सुनिश्चित की जा सके।
शौचालय की रेट्रोफिटिंग
रेट्रोफिटिंग एक क्रिया गलत तरीके से बनाए गए गड्ढे, दोषपूर्ण पाइप और चैंबर, ‘वाई’ जंक्शन की अनुपस्थिति, कमजोर या क्षतिग्रस्त सुपरस्ट्रक्चर, गड्ढे का कवर और खराब प्लिंथ फाउंडेशन, गड्ढों के बीच अनुचित दूरी, गड्ढों की गहराई, या गलत तरीके से बनाए गए सेप्टिक टैंक।
सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण
ओडीएफ-प्लस गांवों को कम से कम एक सीएससी बनाने का प्रयास करना चाहिए जो अस्थायी आबादी की स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जीपी सीएससी के निर्माण के लिए एक उपयुक्त स्थान का फैसला करेगा जो सभी के लिए आसानी से सुलभ हो, जिसमें पर्याप्त पानी की उपलब्धता हो और जहां दीर्घकालिक ओएंडएम सुनिश्चित हो। सीएससी के निर्माण के लिए, उन स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां एससी/एसटी की अधिकता है, गांव में सबसे गरीब लोग और/या वे स्थान जहां प्रवासी मजदूर/अस्थायी आबादी आदि आते हैं। ऐसे परिसरों का ओएंडएम अंततः जीपी की जिम्मेदारी होगी। जीपी को ‘भुगतान और उपयोग मॉडल’ के माध्यम से सीएससी को संचालित और बनाए रखने का भी प्रयास करना चाहिए।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
गांवों में कृषि और मवेशियों के अपशिष्ट सहित बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तिगत और सामुदायिक खाद गड्ढे तथा प्लास्टिक कचरे के लिए पर्याप्त पृथक्करण और संग्रह प्रणाली उपलब्ध कराई जानी चाहिए। राज्यों को अपनी आवश्यकता और संदर्भ के अनुसार प्रौद्योगिकियों को अपनाने की छूट होगी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को ग्राम पंचायत द्वारा या किसी एजेंसी/व्यक्तियों के समूह को शामिल करके या राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा तैयार प्रोटोकॉल के अनुसार लागू किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों की संख्या और स्थान ग्राम सभा/ब्लॉक/जिला प्रशासन द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और कार्य योजनाओं में दर्शाया जाना चाहिए। गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एजेंसियों, विशेष रूप से ब्लॉक और जिला स्तर पर, उनके पिछले कार्य अनुभव, तकनीकी क्षमता और पैसे के मूल्य के आधार पर सावधानीपूर्वक चयन किया जाना चाहिए।
एसडब्लूएम के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाती हैं:-
जैव-अपघटनीय अपशिष्ट प्रबंधन
- घरेलू स्तर पर खाद का गड्ढा
- सामुदायिक स्तर पर खाद का गड्ढा
- गोबर-धन (जैविक जैव-कृषि संसाधनों को गैल्वनाइज़ करना)
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन
- तरल अपशिष्ट प्रबंधन
गाँवों में रसोई के उपयोग और नहाने से उत्पन्न ग्रेवाटर और तूफानी पानी के लिए व्यक्तिगत/सामुदायिक सोखने वाले गड्ढे उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आवश्यकतानुसार सेप्टिक टैंकों के ओवरफ्लो से निकलने वाले किसी भी काले पानी के लिए उचित उपचार प्रणालियों का प्रावधान भी किया जा सकता है। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के अनुरूप गांवों में ग्रेवाटर प्रबंधन हस्तक्षेप किए जाएंगे, जैसा कि जेजेएम के लिए ग्राम कार्य योजना में परिकल्पित है। ग्रेवाटर प्रबंधन हस्तक्षेपों को डिजाइन करते समय ग्रेवाटर की मात्रा, ग्रेवाटर का प्रवाह, निर्वहन व्यवस्था आदि को ध्यान में रखा जाएगा।
फेकल स्लज प्रबंधन
फेकल स्लज प्रबंधन उन घरों के लिए किया जाएगा जहां रेट्रोफिटिंग संभव नहीं है। फेकल स्लज प्रबंधन में तीन हस्तक्षेपों में से एक का विवेकपूर्ण चयन शामिल है: ट्रेंचिंग, सह-उपचार या एफएसएम प्लांट। पेरी-अर्बन या घनी आबादी वाले गांवों के लिए, जहां कई घरों में सेप्टिक टैंक हो सकते हैं, जहां भी संभव हो, पास के शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों की मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) सुविधाओं के साथ सह-उपचार विकल्पों को नियोजित किया जाना चाहिए।
घटक | वित्तीय सहायता | ||
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आई.एच.एच.एल. (बी.पी.एल. और चिन्हित ए.पी.एल.) के निर्माण के लिए प्रोत्साहन; | रु.12,000/- (स्वच्छता बनाए रखने के लिए हाथ धोने और सफाई के लिए जल भंडारण सुविधा के प्रावधान सहित) | ||
एस.एल.डब्लू.एम. गतिविधियाँ | गाँव स्तर पर एस.एल.डब्लू.एम. गतिविधियाँ | गाँव आकार | वित्तीय सहायता |
5000 की आबादी तक | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: प्रति व्यक्ति 60 रुपये तक ग्रे जल प्रबंधन: प्रति व्यक्ति 280 रुपये तक | ||
5000 से अधिक आबादी | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: प्रति व्यक्ति 45 रुपये तक ग्रे जल प्रबंधन: प्रति व्यक्ति 660 रुपये तक | ||
नोट:- 1. राशि का 30% ग्राम पंचायतों द्वारा उनके 15वें वित्त आयोग के अनुदान से वहन किया जाएगा। 2. प्रत्येक गांव ठोस अपशिष्ट और ग्रे जल दोनों के लिए अपनी आवश्यकताओं के आधार पर न्यूनतम कुल 1 लाख रुपये का उपयोग कर सकता है प्रबंधन | |||
जिला स्तरीय एस.एल.डब्लू.एम. गतिविधियाँ | प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई (प्रत्येक ब्लॉक में एक) | प्रति इकाई 16 लाख रुपये तक | |
फेकल स्लज प्रबंधन | प्रति व्यक्ति 230 रुपये तक | ||
गोबर-धन परियोजनाएँ | प्रति जिला 50 लाख रुपये तक | ||
सामुदायिक स्वच्छता परिसर | 3 लाख रुपये। नोट: इसका 30% 15 से 15 वर्ष की आयु तक GP द्वारा वहन किया जाएगा। एफसी. |
लाभार्थी:
व्यक्तिगत परिवार
लाभ:
ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन एवं व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन
आवेदन कैसे करें
व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन हेतु नागरिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन। https://sbm.gov.in/sbm_dbt/secure/login.aspx